सऊदी कैबिनेट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लेते हुए वर्क परमिट/ इकामा को न्यूनतम तीन महीने के लिए जारी करने और रिनूअल को मंजूरी दे दी है। घरेलू कामगारों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
सऊदी समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार परमिट (इकामा) को न्यूनतम तीन महीने के लिए जारी करने और रिनूअल करने व श्रम और रेजीडेंसी परमिटों पर लगाए गए शुल्क को विभाजित करने की मंजूरी दी है यानि अब इकामा तीन महीने के लिए भी बनाया जा सकता है और फ़ीस का भुगतान उसी के अनुसार देना होगा। पढ़े-Saudia पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है
सऊदी अरब में लेबर लाइसेंस, प्रवासियों के लिए जारी किए जाते हैं ताकि कामगारों को सऊदी अरब मे निवास के लिए कानूनी रूप दिया जा सके।
सऊदी अरब मे विदेशियों की कुल आबादी में लगभग 10.5 मिलियन है और सऊदीयों की कुल आबादी लगभग 34.8 मिलियन के करीब हैं। पढ़े-5 स्टेप पूरा कर अबशर नोटिफ़िकेशन सुविधा को ऐक्टिव कर सकते है-जवाज़त
पिछले नवंबर में, सऊदी हुक़ूमत द्वारा श्रम सुधारों के विषय मे खुलासा किया गया था, देश की प्रायोजन प्रणाली में भारी सुधार किया गया है जिसे लाखों प्रवासी कामगार को इन सुधारों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा, नया सुधार कानून मार्च में लागू होना है।
नया श्रम कानून नौकरियों मे गतिशीलता कों अनुमति देता हैं और नियोक्ता के अनुमोदन के बिना प्रवासी श्रमिकों के लिए एक्ज़िट री-एंट्री वीज़ा जारी करने को विनियमित करता हैं। पढ़े-रियाद एयरपोर्ट संक्षिप्त गाइड व हेल्पलाइन नंबर
नया कानून नियोक्ता की सहमति के बिना कार्य अनुबंध की समाप्ति के बाद कर्मचारियों को नियोक्ता के स्थानांतरण (बदलने) की अनुमति देता है।
नए वीज़ा कानून सुधारों से एक्ज़िट री-एंट्री नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना सऊदी अरब से बाहर यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी। पढ़े-सऊदी अरब में पासपोर्ट नवीनीकरण प्रक्रिया