सऊदी अरब में निवास परमिट (इकामा) को समय-समय पर रिनूअल किया जाना आवश्यक है। इकामा नवीनीकरण के लिए वर्क परमिट फ़ीस और एमओआई (MOI) फ़ीस जैसे कुछ शुल्क भुगतान की आवश्यकता होती है।
अगर प्रवासी के प्रायोजन (Sponsorship) में उसके परिवार के सदस्य हैं, तो उनके इकामा रिनूअल के लिए प्रत्येक सदस्य के अनुसार डिपेंडेंट लेवी (Dependent Levy) शुल्क का भुगतान करना होगा। पढ़े-सऊदी अरब, अबशर अकाउंट में दर्ज मोबाइल नंबर ऑनलाइन/ऑफलाइन बदलने की प्रक्रिया
2021 के लिए इक़ामा नवीनीकरण शुल्क निम्नलिखित हैं।
हाउस ड्राइवर (सवाक ख़ास) और अन्य घरेलू कामगारों के वर्क परमिट फ़ीस मे मकतब अमल द्वारा छूट दी गई है। पांच या उससे कम कर्मचारियों वाले छोटे प्रतिष्ठानों (Small establishments) को भी वर्क परमिट फ़ीस मे छूट दी जाती है (यदि फर्म का मालिक खुद को वर्कर के रूप में पंजीकृत करता है)।
सऊदी हुक़ूमत (जवाजात) द्वारा हाल ही मे न्यूनतम अवधि तीन महीने के लिए रेजीडेंसी परमिट (इकामा) जारी करने और रिनूअल करने की अनुमति दी गई है। इस नए व्यवस्था से प्रवासी कर्मचारी और कंपनियाँ सालाना के बजाय क्वाटरली (तीमाही) इकामा रिनूअल फ़ीस भुगतान कर सकेंगी। पढ़े-चेक करें आप के इकामा पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत है / जांच प्रक्रिया
नियमित इकामा शुल्क इस प्रकार है,
एमओआई इकामा की फ़ीस (MOI Iqama Fees)
MOI इक़ामा शुल्क: SAR 650
वर्क परमिट फ़ीस (मकतब अमल लेवी)
वर्क परमिट शुल्क: SAR 700 या SAR 800 प्रति माह (Saudization के आधार पर)
आश्रित लेवी (Dependent Levy)
SAR 400 प्रति माह प्रति आश्रित (Dependent)।
इक़ामा एक्सपायर होने पर जुर्माना (Penalty on Iqama Expiry)
यदि आपका इक़ामा समाप्त हो चुका है और Iqama को नवीनीकृत करने में विफल रहते है तो पहली बार SAR 500 का जुर्माना और दूसरी बार SAR 1000 का जुर्माना देना होगा। पढ़े-इकामा एक्सपायरी डेट की जांच अबशर अकाउंट के बगैर
इकामा रिन्यूवल नियोक्ता (Employer) की ज़िम्मेदारी है
नियोक्ता (Employer) अपने श्रमिकों (workers) के इकामा रिनूअल करने के लिए जिम्मेदार है। सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 40 (1) के अनुसार, नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह इकामा नवीकरण और इकामा जारी करने के शुल्क का भुगतान करे।
सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 144 के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी के स्वास्थ्य देखभाल और बीमा प्रदान करना नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है।