सऊदी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (Wage Protection System) के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्राइवेट कंपनी/प्रतिष्ठान को अपने कर्मचारियों का वेतन वेज प्रोटेक्शन सिस्टम(WPS) के माध्यम से वेतन का भुगतान करना होता है। वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) कानून निजी कंपनियों/प्रतिष्ठानों को समय पर अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सऊदी श्रम कानून के अनुसार सुनिश्चित करता है। (वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) इसका हिन्दी अर्थ मजदूरी संरक्षण प्रणाली है)। पढ़े-सऊदी अरब का इज़ार (Ejar) किराया सिस्टम / गाइड-लाइन व अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वेज प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है?
- 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी निजी कंपनियों/प्रतिष्ठान को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए पेरोल प्रोग्राम के साथ रजिस्टर करना होता है ।
- कंपनियों को पेरोल फाइल प्रत्येक महीने वेतन अपडेट करने के बाद बैंक सिस्टम में अपलोड करना होता है।
- बैंक वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) फाइल जनरेट कर उसे वापस कंपनी को भेजता है।
- कंपनी/प्रतिष्ठान बैंक द्वारा प्राप्त वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) फाइल को हर महीने की 10 तारीख से पहले श्रम मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड कर देती है।
- श्रम मंत्रालय उन कर्मचारियों के नाम के साथ नियोक्ता को वापस रिप्लाई देता है, जिनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है।
- फिर कंपनी श्रम मंत्रालय को उचित जस्टिफिकेशन के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत करती है अन्यथा, नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाता है
GOSI और वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) लिंक?
प्रत्येक कंपनियां/प्रतिष्ठान (प्राइवेट/गवर्मेंट) को GOSI के साथ रजिस्टर आवश्यक है जबकि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) केवल उन कंपनियों/प्रतिष्ठानों के लिए लिंक करना आवश्यक है जिनके पास सऊदी अरब में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। पढ़े-GOSI सऊदी अरबीया, सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है
GOSI और वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, जब वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) द्वारा फ़ाइल श्रम मंत्रालय को भेजी जाती है तो वे इसे GOSI में अपलोड किए गए डेटा से क्रॉस-चेक किया जाता हैं।
वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के लाभ
सऊदी अरब में कर्मचारियों के लिए वेतन सुरक्षा प्रणाली (WPS) के कई लाभ हैं जैसे;
- कर्मचारी को उनका वेतन व अन्य भत्ता समय पर मिल जाता है।
- कंपनी/प्रतिष्ठान किसी भी वेतन कटौती से संकोच करते है क्योंकि उन्हें इस कटौती को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मे जस्टिफाई करना होता है।
- यदि 3 महीने की अवधि के वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो कर्मचारी कंपनी/काफील के मंजूरी के बिना प्रयोजन के हस्तांतरण के लिए श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
- सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 90 के अनुसार कर्मचारी का वेतन भुगतान केवल सऊदी रियाल किया जाना चाहिए इसे प्रोटेक्शन सिस्टम कानून भी (WPS) सुनिश्चित करता है।
वेतन में देरी (वेज प्रोटेक्शन सिस्टम)
अगर कोई कंपनी सऊदी अरब में वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उस पर SR 10,000 प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
- हर महीने की 10 तारीख तक प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) के माध्यम से वेतन न देने की स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी के लिए SR 3,000 का जुर्माने का प्रावधान है।
- यदि वेतन भुगतान में लगातार 2 महीने की देरी होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑनलाइन सेवाओं को बर्खास्त कर देती है। पढ़े-सऊदी अरब में कारोबार के लिये 20 स्मॉल बिजनेस आइडिया-2021
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