सऊदी अरब, जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ‘मोरूर’ (Moroor) ने गाड़ी चलते समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने वालों के विषय मे खुलासा करते हुए बताया कि लाइसेंस नहीं रखने वालों पर लगने वाला जुर्माना अधिकतम 2000 रियाल तक हो सकता है।
एक सऊदी नागरिक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब मे मोरूर (Moroor) का जवाब आया है। सवाल मे पूछा गया था की ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने की स्थिति मे कितना जुर्माना का लग सकता हैं, मेरे बेटे पर 1000 SAR जुर्माना लगाया गया है। पढ़े-सऊदी अरब इकामा रिनूअल फ़ीस 2021/1442 H
मोरूर (Moroor) ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पहला उल्लंघन था।
मोरूर (Moroor) द्वारा जवाब मे कहा गया है की ट्रैफिक नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना 1,000 सऊदी रियाल से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम जुर्माने की राशि 2,000 SAR से अधिक नहीं होना चाहिए। पढ़े-सऊदी अरब, निजी क्षेत्रों मे कार्यरत कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स में कमी का प्रस्ताव
जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ‘मोरूर’ (Moroor) ने ट्रैफ़िक उल्लंघन तालिका भी पोस्ट किया है जिसके अनुसार उल्लंघन-कर्ता पर SAR 1,000 से कम और SAR 2,000 से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं,
- यदि चालक लाइसेंस प्राप्त करने से पहले वाहन चला रहा हो
- लाइसेंस वापस लेने की स्थिति में
- अस्पष्ट या क्षतिग्रस्त प्लेटों के साथ वाहन चलाने की स्थिति में
- सड़कों पर वस्तुओं को छोड़ना जो सामान्य सुरक्षा जोखिम को उजागर करते हैं
- किसी वाहन (vehicle) के बॉडी में मॉडिफिकेशन या परिवर्तन करना जो बिना कानूनी स्वकीर्ति या पर्मिशन के बिना किया गया हो। पढ़े-सऊदी अरब में शीर्ष 10 एश्योरेंस कंपनियों की सूची व वेबसाईट
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