Saturday, July 27, 2024
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सऊदी अरब में कफ़ील/कंपनी बदले का नियम

सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक लिखित बयान जारी करते हुए कहा निम्नलिखित 8 अलग-अलग परिस्थितियों में एक प्रवासी कामगार कंपनी ट्रांसफर (स्विच) कर सकता है।

नया श्रम सुधार ‘कानून’ प्रवासी कामगार के लिये काफी सहायक और लाभदायक है।  
कर्मचारी अपने कंपनी/कफ़ील को निम्नलिखित 08 परिस्थितियों में बदले (स्विच) करने का अधिकार रखता है जो इस प्रकार है, 

1- जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की स्थिति में या कफील/कंपनी और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षरित नहीं है। इसके अलावा यदि कर्मचारी का दस्तावेज मंत्रालय में डिजिटल रूप से पंजीकृत नहीं कराया गया हो प्रवेश तारीख से 90 दिनों के भीतर।

2- कर्मचारी कमर्शियल कवर-अप के लिए कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी कुछ भी नहीं छिपा रहा है।

3- कंपनी/कफील लगातार 3 महीने तक वेतन का भुगतान करने में विफल रहता है।

4- कर्मचारी यह साबित कर दे कि नियोक्ता मानव तस्करी में शामिल है।

5- कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कोई विवाद चल रहा है और कंपनी/कफील या उसका प्रतिनिधि लगातार 2 अदालती सुनवाई में भाग लेने में विफल रहता है।

6- कंपनी/कफील अपने स्वेच्छा से अन्य कंपनी/कफ़िल को ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी को अनुमति देता है।

7- यदि कंपनी/कफील 3 महीने के भीतर श्रमिक के इकामा को रिन्यू नहीं करता है।

8- कफील/कंपनी किसी भी कारण से मृत अनुपस्थित या किंगडम के बाहर या जेल में है।

कर्मचारी के तबादले के लिए शर्त

मंत्रालय ने कर्मचारी के लिए यह शर्त रखी कि अगर उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल पूरा कर लिया है तो वह तबादले के लिए आवेदन कर सकता है। 

इसके अलावा सऊदी नियम के अनुसार कामगार एक पेशेवर होना चाहिए व उसके पास अपने पेशे से संबंधित डिग्री/डिप्लोमा होना भी चाहिए ।

नई कंपनी में ट्रांसफर के लिए शर्तें

मंत्रालय द्वारा आने वाले कर्मचारी के इकामा ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ नियम/शर्त रखा गया है यह शर्तें नए कंपनी/कफील पर लागू होती है। 

कंपनी/कफील को ऑनलाइन पोर्टल “Qiwa” का उपयोग करके मंत्रालय को नौकरी का प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही ट्रांसफर अनुरोध के बारे में एक अधिसूचना भेजना आवश्यक है। 

कंपनी/कफील का फर्म निताकत प्रोग्राम के अनुसार ग्रीन श्रेणी में होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी किंगडम के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्क वीजा प्राप्त करने के लिए पात्र है। 

कंपनी/कफील को वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम (wage) के मापदंड को पूरा करना चाहिए साथ ही अनुबंध दस्तावेजों डिजिटलीकरण के नियमों के अनुसार मूल्यांकित होना चाहिए।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रांसफर सेवा वर्तमान फीस के अलावा कोई दूसरा खर्च नहीं लिया जाएगा और जारी किए गए वीजा की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा जो वर्तमान में लागू होने वाले नियम के अनुसार।

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