सऊदी सहकारी स्वास्थ्य बीमा परिषद (CCHI) के सामान्य सचिवालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं (कंपनी/प्रतिष्ठान/काफ़िल) को अपने सऊदी व प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सभी सदस्यों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना आवश्यक है जो स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के दायरे में आते हैं। नोट -उन प्रवासी कामगारों के परिवार को भी शामिल किया गया है जो फॅमिली वीजा स्टेटस के साथ परिवार सहित किंगडम में है। पढ़े-सऊदी अरब में शीर्ष 10 एश्योरेंस कंपनियों की सूची व वेबसाईट
परिषद के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज परिवार के सदस्यों की एक निर्धारित संख्या तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में पत्नियों, 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष बच्चों सहित अविवाहित और गैर कामकाजी बेटियों को शामिल किया गया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि एक योग्य बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेनी की जानी चाहिए और उसे न्यूनतम लाभ सीमा को कवर करना चाहिए। संबंधित पोस्ट– सऊदी अरब, इकामा चिकित्सा बीमा की स्थिति ऑनलाइन जांचें करे
CCHI के अनुसार बीमा कवरेज ऐसी होनी चाइये जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी को काम के पहले दिन से कवरेज के लिए योग्य बनाती हो।