सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स (Jawazat) ने कहा है कि यदि वीजा धारक किंगडम से बाहर है तो प्रवासी के एग्जिट री-एंट्री वीजा को फिनाइल एग्जिट वीजा में नहीं बदला जा सकता है। स्रोत -सऊदी प्रेस
रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्जिट री-एंट्री वीजा धारक यदि वीजा वैधता अवधि के भीतर किंगडम मे वापस नहीं आते है तो उन्हें तीन साल के लिए किंगडम में प्रवेश से बैन कर दिया जाएगा।
हालांकि आश्रित और वो कर्मचारी जिन्होंने अपने पुराने नियोक्ता/काफ़िल/कंपनी से नया वीजा हासिल किया है उन्हें प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा।
एग्जिट और री-एंट्री वीजा की वैधता अवधि किंगडम से प्रस्थान की तारीख से शुरू होती है। यानि बैन अवधि को उसी आधार पर जोड़ा जायगा।
घरेलू कामगार (Domestic workers) जो एग्जिट री-एंट्री वीजा पर सऊदी अरब से बाहर गए और वीजा समाप्ति के छह महीने के भीतर किंगडम नहीं लौटते हैं तो उनके एग्जिट री-एंट्री वीजा (बैन) स्वचालित रूप से अबशर (absher) सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार घरेलू कामगार यदि किंगडम वापसी में विफल रहते है और उनके वीजा समाप्त होने के 30 दिनों के बाद वापसी में विफलता की रिपोर्ट यदि अबशर (absher) प्लेटफॉर्म या “Tawasul” मैसेजिंग के माध्यम से की जाती है। तो उनके बैन स्थिति को हटा जायेगा अतः वे न्यू वीजा पर पुनः किंगडम में प्रवेश कर सकते है।