सऊदी कैबिनेट ने इकामा रिन्यूअल के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस व अनिश्चितता के बीच अधिकारियों ने कंपनीयों/काफ़िल को 90 दिनों की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के इकामा को रिनूअल करने की अनुमति दी है। इसके अलावा इकामा और मकतब अमल की फीस 3 महीने के हिसाब से जमा करने का भी प्रावधान रखा गया है।
इकामा रिन्यूअल के नए नियम | 2021
- Iqama 3 महीने के लिए रिन्यू किया जा सकता है।
- इकामा रिन्यूअल फीस का भुगतान 90 दिनों के लिए किया जा सकता है।
- मकतब अमल फीस का भुगतान तिमाही आधार पर भुगतान किया जा सकता है।
- इकामा फीस का भुगतान 650 रियाल करना होगा।
- यदि इकामा एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल किया जाता है तो निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना होगा।
- इकामा रिन्यू कराते समय प्रवासी के पास वैध चिकित्सा बीमा होना चाहिए।
- यदि किसी के इकामा पर हुरूब लगा है तो वह तब तक अपना इकामा रिन्यू नहीं करा सकता जब हुरूब (Huroob) स्थिति हट न जाए।
- घरेलू कामगार (डोमेस्टिक वर्कर) तिमाही आधार पर इकामा रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं।
सऊदी अरब के बाहर फंसे इकामा धराक के लिए इकामा रिन्यूअल नियम
उड़ानों पर लगे प्रतिबंध के कारण अनेकों इकामा धारक अपने देशों में फंस गए हैं और KAS वापस लौट नहीं सके नतीजतन, उनका इकामा समाप्त हो गया है। इस स्थिति में इकामा रिन्यूअल के नियम हैं:-
- शाही फरमान के अनुसार इकामा विशिष्ट समय के लिए रिन्यू किया सकता है।
- शुल्क का भुगतान किए बिना रिन्यूअल 30 दिनों तक हो सकता है।
- इकामा रिन्यूअल के बाद भी यदि इकामा धारक सऊदी अरब वापस लौटने में विफल रहता है तो इस स्थिति में इकामा धारक को 3 साल के प्रवेश प्रतिबंध का सामना करना होगा।
- कंपनियां/काफ़िल इकामा रिन्यूअल करा सकते हैं यदि वे अपने कर्मचारी को वापस लाने के इच्छुक हैं।
- कंपनियां/काफ़िल उक्त कर्मचारी के लिए नया वीजा भी जारी कर सकते है। प्रवेश प्रतिबंध केवल उस स्थिति में लागू है जब कोई कर्मचारी किसी अन्य कंपनी में काम पर आना चाहता हो।
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