Sunday, May 19, 2024
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इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल बदलने की प्रक्रिया

सऊदी श्रम मंत्रालय (जवाजात) किंगडम मे काम करने वाले प्रवासियों के इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल का रिकॉर्ड रखता है। उसी पदनाम (Designation) यानि इकामा पर दर्ज मेहना (पेशा) के अनुसार प्रवासी कामगार काम रहे है या नहीं जवाजात बहुत सख्ती से इस की निगरानी करता है।

इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल के अलावा कोई और जॉब करना किंगडम में गैर कानूनी है। इकामा पर दर्ज जॉब छोड़कर कोई दूसरा काम करते पकड़े जाने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान का है। पढ़ेसऊदी स्किल टेस्ट प्रोग्राम का उद्देश्य, शर्तें और प्रवासियों पर इसका प्रभाव

इसलिए यदि आप का वर्तमान काम इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल (designation) से अलग है तो जितनी जल्दी हो सके जॉब टाइटल (मेहना) बदलना ले चाहिए।

पोस्ट कवर

  • आपको इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल क्यों बदलना चाहिए?
  • इकामा पर दर्ज जॉब टाइट बदलने की प्रक्रिया।
  • कौन योग्य नहीं है।
  • आवश्यकताएँ।
  • आम अस्वीकृति के कारण। 

आपको इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल क्यों बदलना चाहिए?

सऊदी निताकात Nitaqat कानून और श्रम मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रवासी कामगार वही काम कर रहा है जैसा कि उसके इकामा पर उल्लेखित किया गया है (जॉब टाइटल के अनुसार)।

कानून सख्त है और जुर्माने का प्रावधान बेहद कठोर है।

श्रम मंत्रालय की टीमें अक्सर कार्य स्थलों पर छापा मारती है और वर्करों का इकामा चेक करती हैं। जवाजात के अधिकारी आश्वस्त होना चाहते हैं कि हर कोई लेबर ला के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। पढ़े– सऊदी अरब, निताकात कानून, कलर, श्रेणियाँ और लाभ

इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल बदलने की प्रक्रिया

इकामा पर दर्ज जॉब टाइट बदलने की प्रक्रिया सरल है। कंपनी के एचआर विभाग HR department या अपने कफील से संपर्क कर इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल को आप के वर्तमान जॉब टाइटल के अनुसार बदलने का अनुरोध करें और 1000 रियाल का फीस अदा करें और रशीद की एक प्रति प्रस्तुत करें। 

बाकी प्रक्रिया कंपनी/कफ़िल की ज़िम्मेदारी है। कंपनी/कफ़िल जवाजात से संपर्क कर आवश्यक डोकोमेन्ट जमा कर आगे की प्रकीरिया सुरू कर देगे।  यदि मंत्रालय आवेदन को मंजूरी देता है तो आपके अपने मोबाइल फोन पर एक SMS प्राप्त होगा। यह SMS इकामा पर दर्ज जॉब टाइटल बदलाव की स्थिति को पुष्टि (Confirm) करेगा। आप अपने आबशर अकाउंट पर भी चेक सकते है। 

कौन योग्य नहीं है 

श्रम मंत्रालय ने जॉब टाइटल बदलने पर कुछ प्रतिबंध लगाए है। कुछ व्यवसाय पात्र नहीं है जैसे जिन लोगों के पास घरेलू वर्क इकामा हैं, घर के ड्राइवर, नौकरानी, किसान, बागवानी मजदूर आदि वे अपने जॉब टाइटल को नहीं बदल सकते है। इसके अलावा वे फैमिली वीजा के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते।

आवश्यकताएँ  (Requirements)

आवश्यकताओं की सूची बहुत लंबी नहीं है। पहला इकामा वैध होना चाहिए। इसके अलावा, जॉब के दो कैटेगरी हैं।

पहला, कैटेगरी  तकनीशियन से लेकर लेबर तक। इस श्रेणी के इकामा धारकों को अपने दस्तावेजों को अटेस्टेड और सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी श्रेणी इंजीनियर, डॉक्टर, एकाउंटेंट,स्पेशलिस्ट आदि के लिए है। इस श्रेणी में डिग्री का अटेस्टेड होना आवश्यक है। आपको अपने देश में स्थित सऊदी संस्कृति (Saudi Culture) और सऊदी दूतावास (Saudi embassy) से अटेस्टेड की आवश्यकता होगी। पढ़ेसऊदी अरब, मकतब अमल (Maktab Amal) लोकेशन, समय और हेल्पलाइन नंबर

लेकिन सऊदी दूतावास सत्यापन से पहले आपको अपने उच्च शिक्षा आयोग और विदेशी कार्यालय से अपनी डिग्री को अटेस्टेड करने की आवश्यकता होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी डिग्री वर्तमान के नौकरी से मेल खाना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए एक इंजीनियर को इकामा पेशे को सफलतापूर्वक बदलने के लिए एक इंजीनियर के पद पर काम करना चाहिए ठीक उसी प्रकार टेक्नीशियन अपने जॉब के अनुसार काम वर्क करना और उसी फील्ड का डिप्लोमा प्रस्तुत करना चाहिए यदि आपने शर्तों  का अनुपालन नहीं किया है तो श्रम मंत्रालय इसे मंजूर नहीं करेगा। पढ़ेसऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, गाइडलाइन व टेक्नीशियन लिस्ट

आम अस्वीकृति के कारण 

यह बहुत सामान्य है श्रम मंत्रालय विभिन्न कारण से जॉब टाइटल नहीं बदलता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं हमने कुछ कारणों का जिक्र किया है।

जो इस प्रकार है,

  • निताकात सिस्टम (Nitaqat system) के अनुसार कंपनी/कफ़िल रेड या येलो कैटेगरी में हो।
  • आपके द्वारा कोई कानूनी देय बकाया राशि (उदाहरण के लिए, यातायात उल्लंघन शुल्क आदि)।
  • आपके कफील/कंपनी का कोई कानूनी देय राशि बकाया।
  • आपके Absher खाते में अपर्याप्त इकामा फंड का ना होना। 
  • इकामा का एक्सपायर होना।
  • इकामा धारक पर हुरूब (huroob status) दर्ज होना।
  • उन व्यवसायों के लिए आवेदन करना जो सऊदी नागरिकों के लिये सुरक्षित है।
  • कुछ समय के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा इकामा पेशा परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा रखा हो।
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