Saturday, July 27, 2024
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सऊदी अरब में इकामा धारक अधिकतम 6 साल तक रह सकते है?

सऊदी अरब एक प्रतिष्ठित अराबिक न्यूजपेपर “अखबार 24” ने आंतरिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि शूरा काउंसिल इकामा की अधिकतम सीमा 6 साल तय करने पर विचार कर रहा है जिसका मतलब यह है की किंगडम में विदेशी नागरिकों को 6 साल से अधिक रहने की अनुमति नहीं होगी। 

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार यदि कोई प्रवासी पहले से ही सऊदी अरब में 6 साल से अधिक समय तक रह चुका है तो उसका इकामा रिन्यू नहीं होगा और उसे  फाइनल एग्जिट भेज दिया जाएगा।

हालांकि सऊदी अधिकारियों के अनुसार किंगडम में रहने वाले विदेशियों के इकामा की अधिकतम सीमा 6 साल तक निर्धारित करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

रेजीडेंसी सिस्टम अनुच्छेद 33

प्रस्तावित संशोधन रेजीडेंसी सिस्टम अनुच्छेद (33) में एक पैराग्राफ जोड़ने पर विचार चल रहा है। जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में विदेशियों का प्रवास सभी मामलों में छह साल से अधिक नहीं होगा और कुछ विशेष मामले में इकामा सीमित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

नोट- यह मामला शूरा काउंसिल में प्रस्तावित है फिलहाल इकामा को लेकर कानून में कोई कानूनी संशोधन नहीं किया गया है।

आप को बता दें कि इस तरह की पहल पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी शूरा काउंसिल में प्रवासियों के अधिकतम प्रवास को 8 साल तक सीमित करने का प्रस्ताव लाया गया था।

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