सऊदी अरब सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 10 साल पूरे कर चुके प्रवासी (expats) के श्रम अनुबंध का नवीनीकरण (renewal) नहीं करेगा।
लेकिन, कुछ विशिष्टताओं में उत्कृष्ट (outstanding) और योग्य पेशे-वरों (qualified professional) को इस नियम से छूट दी गई है।
स्वास्थ्य निदेशकों और स्वास्थ्य समूहों के कार्यकारी प्रमुखों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक परिपत्र (Circular) कहाँ गया है जिन विदेशी कर्मचारियों के अनुबंध (contract) की अवधि दस साल या उससे ज्यादा हो चुकी है उनके इकामे (iqama) रिनूअल नहीं होगें। संस्तुति–सऊदी अरब ग्रीन कार्ड निवास परमिट आवेदन प्रक्रिया
मानव संसाधन व उप स्वास्थ्य मंत्री, अब्दुल रहमान अल-ऐबन, ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि दस से अधिक नहीं होनी चाहिए,
साल की गणना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से किया जाएगा।
परिपत्र Circular के अनुसार, असाधारण मामलों (exceptional cases) के नवीनीकरण के लिए अनुमोदन स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्णय के अधीन होगा। संस्तुति–सउदी अरब में भारतीय पासपोर्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रक्रिया
परिपत्र Circular साफ कहा गया है विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर सउदी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से सुनिच्छित की जाए,
सऊदी अरब के Saudi Vision 2030 के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र को सऊदी-करण के अपने योजना पर कार्य कर रहा है।
जुलाई माह में,किंगडम मे प्रवासी फार्मासिस्टों के स्थान पर सऊदी फार्मासिस्टों नियुक्त के योजना का पहला चरण लागू हो चुका है।
मंत्रालय के योजना के अनुसार, तत्काल प्रभाव से फार्मेसी की 20 प्रतिशत नौकरियों को सऊदी फार्मासिस्टों मे बदल दिया जाएगा। संस्तुति–एक्ज़िट री-एंट्री वीज़ा चेक करने का आसान तरीका