सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों से यात्री सामान या हवाई जहाज की संपत्ति चोरी के खिलाफ चेतावनी जारी की है।
अपराध ?
सऊदी अरब में नागरिक उड्डयन कानून के अनुच्छेद 154 के अनुसार किसी भी विमान की संपत्ति या यात्रियों का सामान चोरी करना एक बड़ा अपराध है यदि कोई व्यक्ति अपराध करते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना और गिरफ्तारी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़े-मैं सऊदी अरब कितनी सिगरेट/तंबाकू ले जा सकता हूं?
कानूनी जानकारों के अनुसार विमान का सामान जैसे कंबल, तकिए, हेडफोन और बर्तन चोरी करना भी इस अपराध की श्रेणी में आता है। पढे
दंड का प्रावधान ?
सऊदी नागरिक उड्डयन कानून के अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि विमान के समान की चोरी मे पकड़े गए व्यक्ति पर 5 साल की जेल या SR 50000 जुर्माना, या दोनों दंडनीय होगा। पढ़े-मैं सऊदी अरब से भारत कितना गोल्ड/ कैश ले जा सकता हूं?
يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/PUyaPIzCMW— النيابة العامة (@bip_ksa) June 16, 2022