Friday, April 26, 2024
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मैं सऊदी अरब कितनी सिगरेट/तंबाकू ले जा सकता हूं?

सऊदी अरब में सिगरेट के आयात पर करीब 215% टैक्स और ड्यूटी टैक्स है और इसलिए लोग टैक्स फ्री सिगरेट लाना चाहते हैं। कितनी सिगरेट और तंबाकू एक व्यक्ति सऊदी अरब ला सकता है? इस लेख में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।

सीमा शुल्क विभाग ने मंत्रालय द्वारा जारी नए सर्कुलर का हवाला देते हुए अपने सभी भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों को एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। सऊदी सीमा शुल्क ने व्यक्तिगत आयातकों द्वारा तंबाकू उत्पादों के आयात की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए एक नया तंत्र शुरू किया है। पढ़े-गोल्ड कैरेट क्या हैं? 24K, 22K और 18k के बीच क्या अंतर है

ड्यूटी फ्री सिगरेट और तंबाकू उत्पाद

सऊदी अरब के किसी भी बंदरगाह/एयरपोर्ट से एक वयस्क व्यक्ति किसी भी कर या शुल्क का भुगतान किए बिना व्यक्तिगत उपयोग के लिए सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की निम्नलिखित मात्रा में से किसी एक उत्पाद को ला सकता है;

  • 200 सिगरेट 
  • 24 सिगार 
  • अन्य सभी प्रकार के तंबाकू के लिए 500 ग्राम।

ऊपर बताए गए निम्नलिखित मात्रा से अधिक तंबाकू उत्पादन लाए जाने की स्थिति में एयरपोर्ट/बंदरगाह पर जब्त कर ली जाएगी। 

आप सऊदी अरब की प्रत्येक यात्रा पर यात्राओं की संख्या पर बिना किसी सीमा शुल्क के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की उपयुक्त मात्रा ला सकते हैं। पढ़े-मैं सऊदी अरब से भारत कितना गोल्ड/ कैश ले जा सकता हूं?

सिगरेट के आयात के नियम

नियमों के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को एक्सप्रेस परिवहन सेवा (कार्गो) के माध्यम से प्रत्येक 3 महीने में निम्नलिखित मात्रा में आयात करने की अनुमति है।

  • 2,400 सिगरेट
  • 125 सिगार
  • 2 किलो शीशा या अन्य तंबाकू उत्पाद

सिगरेट/तंबाकू उत्पाद आयात के समय निम्नलिखित टैक्स और कस्टम टैक्स का भुगतान किया जाएगा जिसमें शामिल हैं;

  • 15% वैट
  • 100% कस्टम शुल्क
  • 100% पाप टैक्स (sin tax)

स्रोतसऊदी गज़ट & सऊदी टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट

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