सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने अबशर पोर्टल (Absher portal) के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों एग्जिट री-एंट्री वीजा और फाइल एक्ज़िट वीजा को स्वयं जारी करने की अनुमति दी है। फिलहाल यह कदम टेस्टिंग के रूप में लागू किया गया है।
पासपोर्ट महानिदेशालय (जवाजात) ने इस संबंध में व्यवस्था की है साथ ही मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में इस व्यवस्था को लागू किया गया है।
यह मानव क्षमता को सशक्त और विकसित करने और काम के माहौल में और सुधार के उद्देश्य से किंगडम के निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संविदात्मक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सऊदी सरकार की पहलों का हिस्सा है । पढ़े-सऊदी वर्क वीजा स्टैम्पिंग स्थिति ऑनलाइन जांच करें
इससे पहले, एग्जिट री-एंट्री वीजा और फाइल एक्ज़िट वीजा जारी करने का अधिकार नियोक्ता तक सीमित था।
ऐतिहासिक श्रम सुधार पहल (LRI) 14 मार्च को लागू हुआ था नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए यह पहल प्रोत्साहन देता है।
मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा जारी संविदात्मक संबंध सुधार पहल रोजगार बाजार में शामिल प्रवासियों को लाभ पहुंचाने हेतु कई विशेषताएं हैं ।
जवाजात ने स्पष्ट किया कि विदेशी कर्मचारी को अपना वीजा आवेदन अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद उन्हें 10 दिनों तक इंतजार करना होगा 10 वें दिन के पूरा होने के बाद भी यदि नियोक्ता वीजा जारी नहीं करता है तो कर्मचारी के लिए 11 वें दिन से अगले पांच दिन की अवधि में अपना वीजा जारी कर सकता है।
जवाजात ने कहा, कर्मचारी के अनुरोध के खिलाफ नियोक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की स्थिति में इसका अध्ययन किया जाएगा और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अधिकतम 10 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा जिसकी गणना वीजा आवेदन जमा करने की तारीख से की जाएगी न कि आपत्ति दर्ज करने की तारीख से। पढ़े-सऊदी अरब में कारोबार के लिये 20 स्मॉल बिजनेस आइडिया-2021
सेवा से लाभ के लिए 5 शर्तें
अबशर ने निम्नलिखित पांच शर्तों का हवाला दिया है लोग सामान्य रूप से इस सेवा से लाभ उठा सकते है जो निम्नलिखित प्रकार है, नियोक्ता और कामगार दिनों या किसी एक पर मृतक या फरार का मामला दर्ज न हो। कर्मचारी के खिलाफ सभी यातायात अपराधों का भुगतान किया गया हो, कर्मचारी के लिए वीजा की अनुपस्थिति हो, आवेदन जमा करने के समय कर्मचारी किंगडम के भीतर उपस्थिति हो और रेजिडेंसी परमिट (इकामा) और पासपोर्ट वैधता होनी चाहिए ।
एग्जिट री-एंट्री के लिए शर्तें
इकामा कम से कम तीन महीने वैध होनी चाहिए, एग्जिट री-एंट्री वीजा अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, सेवा का लाभ उठाने के लिए कामगार को पोर्टल पर दर्ज अंडरटेकिंग टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार करना होगा। कर्मचारी द्वारा वीजा शुल्क का भुगतान करना होगा साथ ही शर्तों को मानते हुए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, वीजा अवधि समाप्ति से पहले किंगडम में वापसी में विफल रहने की स्थिति में संविदात्मक संबंधों को भंग करने की जिम्मेदारी वहन करना होगा। पढ़े-सऊदी अरब इकामा रिनूअल फ़ीस 2021/1442 H
गौरतलब है कि श्रम सुधार की नई पहल 70 साल पुरानी प्रयोजन प्रणाली को नया रूप दिया गया है। इस पहल के तहत नई सेवाएं अबशर (absher) और Qiwa ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध होंगी । पांच श्रेणियों निजी चालक, होमगार्ड, घरेलू कामगार, चरवाहा, और माली या किसान को छोड़कर निजी क्षेत्र में सभी प्रवासी श्रमिकों पर लागू होता है।
स्रोत-सऊदी गज़ट