हज मंत्रालय और उमरा ने घोषणा किया है कि मंगलवार से शुरू होने वाले रमजान के पवित्र महीने में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार उमरा करने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में कहा है की रमजान महीने में रोज आधार पर मक्का के ग्रैंड मस्जिद (मस्जिद अल-हरम) में सभी पांच वक़्त के नमाज के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है। पढ़े-तवक्कलना एप के माध्यम से नागरिक व प्रवासी उमरा के लिए आवेदन कर सकते हैं- हज मंत्रालय
मंत्रालय के ईटमारना एप्लीकेशन (Eatmarna) से पता चला कि जिन तीर्थयात्रियों ने उमरा परमिट प्राप्त किया है, वे पुनः उमराह परमिट के लिए आवेदन कर रहे है जो संभव नहीं है।
तीर्थयात्री ग्रैंड मस्जिद में फर्ज नमाजों के लिए परमिट का आवेदन कर सकते हैं। रोजेदारों के लिए एक बार में एक दिन के पांच फर्ज नमाज के लिए परमिट जारी किए जाएंगे।
ऐसे में एक दिन से अधिक समय तक परमिट जारी करवाना संभव नहीं है। वे पहले दिन के परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरे दिन परमिट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईशा की नमाज के लिए जारी परमिट में तरावीह की नमाज भी शामिल है। पढ़े-बिना परमिट उमरा जाने वालों पर SR 10,000 का जुर्माना/ ग्रैंड मस्जिद मे प्रवेश पर भी जुर्माना
दो पवित्र मस्जिदों (मस्जिद अल-हरम और मस्जिद अल-नबवी) के संरक्षक किंग सलमान ने सोमवार को मक्का में ग्रैंड मस्जिद और मदीना में पैगंबर की मस्जिद में पवित्र महीने के दौरान तरावीह की नमाज को छोटा करने का आदेश दिया था।
दो पवित्र मस्जिदों के मामलों के प्रमुख शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने कहा कि तरावीह की नमाज को 20 रकात से 10 राका किया जाएगा और प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए एहतियाती उपायों और निवारक प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से होगा। पढ़े-मैं सऊदी अरब से भारत कितना गोल्ड/ कैश ले जा सकता हूं?
सऊदी अधिकारियों ने पवित्र महीने के दौरान दो पवित्र मस्जिदों में उमराह और नमाज के लिए अनुमति दी है लेकिन पवित्र मस्जिदों मस्जिद अल-हरम और मस्जिद अल-नबवी में इफ्तार और सहरी को निलंबित कर दिया है। पवित्र महीने के दौरान मस्जिद की क्षमता 50,000 उमरा तीर्थयात्रियों और 100,000 नमाजियों की होगी।