Sunday, October 13, 2024
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बिना परमिट उमरा जाने वालों पर SR 10,000 का जुर्माना/ ग्रैंड मस्जिद मे प्रवेश पर भी जुर्माना

सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने गुरुवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा की रमजान माह के दौरान बिना वैध परमिट के ग्रैंड मस्जिद में उमरा या नमाज अदा करने या मक्का में प्रवेश करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जो कोई भी बिना परमिट के उमरा करने जाता है और मक्का में प्रवेश करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे SR 10,000 के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्त मक्का में प्रवेश करता है और बिना परमिट के ग्रैंड मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता है तो उसे SR 1,000 का जुर्माना देना होगा। पढ़े-रमजान के दौरान उमरा परमिट किन लोगों को मिलेगा? हज मंत्रालय का खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार नया रेगुलेशन महामारी के खत्म होने और सार्वजनिक जीवन सामान्य होने तक लागू रहेगा। मंत्रालय के सूत्र ने नागरिकों और प्रवासियों से आह्वान किया कि वे ईटमारना एप्लीकेशन (Eatmarna) के जरिए ग्रैंड मस्जिद में उमरा और नमाज के लिए परमिट प्राप्त करने के निर्देशों का पालन करें।

सुरक्षाकर्मी सभी सड़कों, सुरक्षा चेक पोस्ट के साथ-साथ ग्रैंड मस्जिद के आसपास के केंद्रीय क्षेत्र की ओर जाने वाले स्थलों और गलियारों मे कड़ी निगरानी करेंगे ताकि जारी विनियमों का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास को रोका जा सके।

गौरतलब है की हाल ही में हज मंत्रालय और उमरा ने घोषणा की थी कि उमरा के लिए परमिट लेना और रमजान के महीने में मस्जिद अल-हरम के साथ-साथ मस्जिद अल-नबवी जाने के लिए उन्ही लोगों को परमिट जारी किए जाएंगे जिन्हें कोरोना वायरस टीकाकरण कराया है। पढ़े-सऊदी अरब में प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट के विषय में आवश्यक जानकारी

मंत्रालय के अधिकारियों स्पष्ट किया की परमिट 1 रमजान से जारी किए जाएंगे, जैसा कि तवक्कलना एप में दर्शाया गया है, जिसमें वे लोग शामिल होगे जिन्होंने टीका की पहली खुराक 14 दिन पहले प्राप्त कर लिए है या वे जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे और अब पूरी तरह उबर चुके हैं। 

उमरा के लिए परमिट प्राप्त करने के साथ-साथ दो पवित्र मस्जिदों (मस्जिद अल-हरम व मस्जिद अल-नबवी) में नमाज और जियारत के लिए उपलब्ध समय स्लॉट के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति होगी। पढ़े-GOSI सऊदी अरबीया, सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

सभी प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ईटमारना एप्लीकेशन (Eatmarna) और तवक्कलना ऐप्लिकेशन (Tawakkalna) आवेदनों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। परमिट की वैधता का सत्यापन आवेदनक के “तवक्कलना ऐप्लिकेशन” के माध्यम से किया जाएगा। 

स्रोत-सऊदी गज़ट

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