इकामा धारक अब सऊदी अरब में 6 साल तक रहेंगे?
सऊदी अरब के एक प्रतिष्ठित न्यूज पेपर अखबार 24 (أخبار 24) में छपी रिपोर्ट के अनुसार शूरा काउंसिल (Shoura Council) इकामा की अधिकतम सीमा 6 साल निर्धारित करने पर विचार कर रहा है जिससे विदेशी/प्रवासी कामगारों को अधिकतम 6 वर्ष से अधिक रहने नहीं की अनुमति नहीं होगी।
अधिकतम इकामा अवधि 6 वर्ष
ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के अनुसार यदि कोई प्रवासी सऊदी अरब में पहले से ही 6 साल से अधिक समय से रहा है तो उसके इकामा को रिन्यू नहीं किया जाएगा अतः उसे फाइनल एग्जिट जाना होगा। पढ़े-
एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार “सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि देश में रहने वाले विदेशियों के इकामा की अधिकतम सीमा 6 साल तक निर्धारित करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है”। पढ़े–सऊदी शूरा काउंसिल
रेजीडेंसी सिस्टम अनुच्छेद 33 क्या कहता है?
प्रस्तावित संशोधन रेजीडेंसी सिस्टम के अनुच्छेद (33) में एक नया पैराग्राफ जोड़ देगा जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में विदेशी कामगारों का अधिकतम प्रवास सभी मामलों में छह साल से अधिक नहीं होगा और कुछ विशेष परिस्थितियों में एक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
हालांकि अभी भी यह केवल शूरा काउंसिल (Shoura Council) मे प्रस्तावित एक प्रस्ताव है फिलहाल इकामा के संबंध में कानून में कोई कानूनी संशोधन नहीं किया गया है। पढ़े-सऊदी इकामा रिन्यूअल फ़ीस-2022
مصدر: تحديد إقامة الأجنبي في المملكة بـ6 سنوات لا يزال قيد الدراسة https://t.co/rsjK9pWaxO
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) March 23, 2022
नोट:- हम आपको बताना चाहते है, यह प्रस्ताव शूरा काउंसिल के पास पहली बार नहीं आया है इस से पहले भी प्रवासियों के अधिकतम प्रवास को 8 वर्ष तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। पढ़े-सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, गाइडलाइन व टेक्नीशियन लिस्ट