Wednesday, March 27, 2024
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सऊदी इकामा रिन्यूअल फ़ीस-2022

सऊदी हुकूमत अब इकामा तिमाही (Quarterly) छमाही (Half Yearly) जारी करने और रिनूअल करने की अनुमति देता है। पहले यह केवल वार्षिक (Yearly) आधार पर ही संभव था। इकामा रिनुअल के लिए वर्क परमिट फ़ीस के साथ-साथ इकामा फ़ीस का भुगतान करना आवश्यक होता है। 

इकामा रिनुअल के लिए एक वैध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance Policy) भी एक आवश्यक शर्त है। इसके अलावा, अगर कोई प्रवासी नागरिक अपने साथ आश्रितों को भी प्रायोजित करता है तो उसे अपना इकामा रिनूअल फ़ीस के साथ अपने आश्रितों (Dependents) के शुल्क का भी भुगतान करना होगा। पढ़ेइकामा के लिए Efada पोर्टल के माध्यम से मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जांच प्रक्रिया

हाउस ड्राइवर (सवाक खास), गृहिणी (खदामा) और अन्य घरेलू कामगारों को वर्क परमिट शुल्क (Work Permit fees) से छूट दी गई है। सऊदी नियोक्ता सहित नौ से कम कर्मचारियों वाले छोटे व्यवसायों में कार्यरत दो प्रवासी कर्मचारियों के वर्क परमिट शुल्क भुगतान करने से छूट दी गई है।

उपरोक्त सभी शुल्क का भुगतान करने के बाद नियोक्ता अपने कर्मचारियों के इकामा को अबशर (Absher) या मुकीम (Muqeem) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते है।

इकामा जारी करने व रिनूअल फ़ीस

  • 3 महीने के लिए इकामा शुल्क: SR 163
  • 6 महीने के लिए इकामा शुल्क: SR 325
  • 9 महीने के लिए इकामा शुल्क: SR 488
  •  1 साल के लिए इकामा शुल्क: SR 650

वर्क परमिट शुल्क (मकतब अमल फ़ीस)

सऊदी अरब में मासिक वर्क परमिट फीस SR 800 है। इसका भुगतान कम से कम तीन महीने के लिए किया जा सकता है।

  • 3 महीने के लिए मकतब अमल फ़ीस : SR 2,400
  • 6 महीने के लिए मकतब अमल फ़ीस : SR 4,800
  • 9 महीने के लिए मकतब अमल फ़ीस : SR 7,200
  • मकतब अमल 1 वर्ष के लिए फ़ीस : SR 9,600

प्रवासी आश्रित शुल्क (आश्रित लेवी) Expat Dependent Fee (Dependent Levy)

सऊदी अरब में प्रवासी निवासियों को प्रति आश्रित SR 400 प्रतिमाह के हिसाब से आश्रित शुल्क का भुगतान करना होता है। पढ़े-सऊदी अरब, मेडिकल इंश्योरेंस की स्थिति ऑनलाइन चेक करें

  • 3 महीने के लिए आश्रित फ़ीस : SRSR 1,200 / आश्रित
  • 6 महीने के लिए आश्रित फ़ीस : SR 2,400/आश्रित
  • 9 महीने के लिए आश्रित फ़ीस : SR 3,600/आश्रित
  • 1 वर्ष के लिए आश्रित फ़ीस : SR 4,800 / आश्रित

इकामा समाप्ति दंड (Iqama Expiration Penalty)

इकामा रिनूअल में विफलता के परिणामस्वरूप पहली बार जुर्माना SR 500 और दूसरी बार जुर्माना SR 1,000 देय होगा। इसके अलावा तीसरी बार समाप्ति की स्थिति में इकामा धारक को जुर्माने के साथ फाइनल एग्जिट का सामना करना पड़ सकता है।

Iqama के रिन्यूअल के लिए कौन जिम्मेदार है? नियोक्ता (काफ़िल/कंपनी)  या कर्मचारी (इकामा धारक)?

नियोक्ता (काफ़िल/कंपनी) अपने कर्मचारियों के इकामा रिनूअल के लिए जिम्मेदार है। सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 40 (1) के अनुसार, इकामा रिनूअल और जारी करना व फीस का भुगतान करना नियोक्ता (काफ़िल/कॉम्पनी) की जिम्मेदारी है। सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी का स्वास्थ्य देखभाल और बीमा प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। पढ़े-इकामा रिन्यूअल के नए नियम

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