सरकारी कर्मचारी
सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने इस साल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए 11 दिनों की ईद-उल-अधा (हज) छुट्टियों की घोषणा की है।
- हज की छुट्टियों का पहला दिन- 15 जुलाई (5 जिलहिज्जा) और
- हज की छुट्टियों का आखिरी दिन- 25 जुलाई (15 जिलहिज्जा)।
जब हम सभी कर्मचारियों की बात करते हैं तो इसमें वे प्रवासी कर्मचारी शामिल होते हैं जो सरकारी क्षेत्र मे संविदा पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह घोषणा कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है जैसे;
- स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस सहित सैन्य बल
- बैंकिंग
- उप संविदा कर्मचारी (Subcontracted Employee)
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी
सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 112 खंड 4 के अनुसार ईद अल-अधा (हज) की न्यूनतम छुट्टियां 4 दिन हैं।
आमतौर पर (सप्ताहांत को छोड़कर) 9 जिलहिज्जा (अरबी तारीख) से हज की छुट्टी शुरू होती है।
- हज ईद की छुट्टियों का पहला दिन- 19 जुलाई (9 जिलहिज्जा)।
- हज ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन- 22 जुलाई (12 जिलहिज्जा)।
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية: بداية عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي بنهاية دوام يوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ الموافق 18 / 07 / 2021 م وتستمر لمدة أربعة أيام.https://t.co/54eql0KHeD#واس_عام pic.twitter.com/EWicHJUjSR
— واس العام (@SPAregions) July 11, 2021
सप्ताहांत छुट्टी के नियम (Weekend)
सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय के नियमानुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी सप्ताह में 40 घंटे काम करने के बाद 2 दिन की छुट्टी के हकदार है अतः अगर उन दिनों के दौरान सप्ताहांत (वीकेंड) होता है तो कंपनी/काफ़िल को वीकेंड के दिनों तक ईद की छुट्टियां बढ़ानी होती हैं। हम आप को बता दें अगर इस अवधि के भीतर दो दिन का वीकेंड है तो आप 24 जुलाई तक ईद की छुट्टी पाने के हकदार हैं।
ओवर टाइम नियम
यदि आपकी कंपनी/प्रतिष्ठान आपको इस अवधि से कम छुट्टियां दे रही है तो आप मजदूरी दर के ऊपर 50% के दर से ओवरटाइम पाने के हकदार हैं। पढ़े-सऊदी लेबर लॉ के अनुसार सार्वजनिक अवकाश व अन्य छुट्टियाँ