रियाद – सऊदी अरब ने विदेशियों को सऊदी के स्वामित्व वाली कंपनियों को चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है। सऊदी अरब के अखबार ओकाज़ “Okaz” मे छापे रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में निर्णय लिया है।
न्याय मंत्रालय ने हिजरी वर्ष 1426 में जारी मंत्रिस्तरीय निर्णय के दूसरे अनुच्छेद को निरस्त कर दिया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी विदेशी के लिए सऊदी अरब मे खुद के स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करना या किसी विदेशी को सऊदी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रबंधन निर्देशक बनाने की अनुमति नहीं थी। जिसे फौरीतौर पर निरस्त कर दिया गया है। पढ़े-सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू किया
न्याय मंत्री डॉ वालिद अल-समानी ने एक परिपत्र में कहा कि मंत्रालय को वाणिज्य मंत्री माजिद अल-क़ाबी से टेलीग्राम प्राप्त हुआ है,जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा केंद्र (Tayseer) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं ।
इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक वर्किंग कमेटी गठित किया गया था, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि गैर-सउदी को सऊदी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रबंधकों के रूप में नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही विदेशियों को खुद की कंपनियों को रन करने की भी अनुमति दी गयी है लेकिन इस पर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी उपलभद नहीं कराया गया है। पढ़े-चेक करें आप के इकामा पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत है / जांच प्रक्रिया
श्रोत- सऊदी गज़ट/ओकाज़