सऊदी अरब में प्रवासियों (इकामा धारक) को अस्थायी रूप से या छुट्टी जाते समय एक एग्जिट री-एंट्री वीजा (Exit re-entry visa) की आवश्यकता होती है। एग्जिट री-एंट्री वीजा अबशर (Absher) या मुकीम (Muqeem) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाते हैं। किंगडम दो प्रकार के एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी करता है:
01- सिंगल एक्जिट री-एंट्री वीजा (Single Exit Re-Entry Visa)
सिंगल एग्जिट री-एंट्री वीजा इकामा धारकों को केवल एक बार किंगडम छोड़ने और फिर से प्रवेश करने की अनुमति देता है। वीजा समाप्त होने से पहले वीजा धारक को सऊदी अरब में प्रवेश करना अनिवार्य है। सिंगल एग्जिट री-एंट्री वीजा की लागत दो महीने के लिए SR 200 और इससे अधिक वीजा के लिए प्रत्येक महीने SR 100 के हिसाब से भुगतान करना होता है।
02- मल्टीपल एक्जिट री-एंट्री वीजा (Multiple Exit Re-Entry Visa)
मल्टीपल एक्जिट री-एंट्री वीजा ‘वीजा धारकों’ को वीजा के अवधि के दौरान कई बार किंगडम छोड़ने और फिर से प्रवेश करने की अनुमति देता है। जो लोग अक्सर किंगडम से बाहर की यात्रा करते हैं उनके लिए मल्टीपल एग्जिट री-एंट्री वीजा आदर्श है। मल्टीपल एग्जिट री-एंट्री वीजा की लागत पहले तीन महीनों के लिए SR 500 और प्रत्येक अतिरिक्त महीने के लिए SR 200 का भुगतान करना होता है।
एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी करने की आवश्यकताएं,
- आवेदक के पासपोर्ट की वैधता कम से कम 60 दिनों की होनी चाहिए।
- कोई बकाया यातायात भुगतान/जुर्माना नहीं होना चाहिए।
- वीजा शुल्क इकामा नंबर पर जमा किया जाना चाहिए।
- आवेदक को सऊदी अरब में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।
- आवेदक का इकामा वैध होना चाहिए।
- आवेदक का फिंगरप्रिंट पंजीकृत होना चाहिए।
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