किंगडम के कानून के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने कफील/कंपनी के अनुमति के बिना लंबे समय तक काम से अनुपस्थित है, काम करने से इनकार करता है या अनुमति के बिना अपना निवास स्थान छोड़ देता है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहता है तो इस स्थिति में कफील/कंपनी अपने कर्मचारी के खिलाफ श्रम मंत्रालय में हुरूब (Huroob) रिपोर्ट दर्ज करा सकते है।
कफील/कंपनी जैसे ही हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करते है कफील या कंपनी का कर्मचारी के प्रति जिम्मेदार/जवाबदेही खत्म हो जाती है।
हुरूब के प्रकार (Huroob)
हुरूब को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं,
01- काम से अनुपस्थित रहने के कारण कफील/कंपनी द्वारा लगाया गया हुरूब।
02- भागने या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के कारण दर्ज कराया गया हुरूब।
03- आंतरिक मंत्रालय द्वारा एग्जिट रे-एंट्री वीजा उल्लंघन के कारण लगाया गया हुरूब।
04- झूठा हुरूब
हुरूब बैन की अवधि (Huroob)
हुरूब के प्रकार को समझने के बाद ही किंगडम में फिर से एंट्री करने के लिए हुरूब प्रतिबंध अवधि आकलन करना आसान होगा।
एग्जिट रे एंट्री वीजा पर नहीं लौटने के कारण हुरूब बैन
यदि कोई इकामा धारक एग्जिट रे-एंट्री वीजा पर किंगडम से बाहर जाता है और वापस नहीं आता है तो उस स्थिति हुरूब प्रतिबंध 3 साल की होगी और 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
काम से अनुपस्थिति के कारण हुरूब प्रतिबंध
सऊदी लेबर ला के आर्टिकल 08 के में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी कंपनी से अनुमति के बगैर काम से अनुपस्थिति रहता है और इस मामले मे कफील/कंपनी अपने कर्मचारी के खिलाफ हुरूब रिपोर्ट दर्ज करता है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट (खुरुज) भेज दिया जाता है तो उस स्थिति में कर्मचारी को आजीवन प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा और किंगडम में पुनः प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
आपराधिक गतिविधि के कारण प्रतिबंध की अवधि
भागा हुआ कर्मचारी यदि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है या कफील/कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो इस स्थिति कर्मचारी को सऊदी अरब में दोबारा से प्रवेश से आजीवन प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा और वह किसी भी प्रकार के वीजा पर किंगडम वापस नहीं आ सकता है।
निम्नलिखित वीजा सूची जिसके लिए भागे हुए कर्मचारी (जिस पर हुरूब के उपरांत किंगडम से खुरुज भेज दिया गया) आवेदन नहीं कर सकता है….
वर्क वीजा: अनुमति नहीं होगी
बिजनेस वीजा: अनुमति नहीं होगी
हज वीजा: अनुमति नहीं होगी
उमरा वीजा: अनुमति नहीं होगी
फैमिली वीजा: अनुमति नहीं होगी
विजिट वीजा: अनुमति नहीं होगी
फॅमिली विज़िट वीजा: अनुमति नहीं होगी
यदि निर्वासित (Exiled) कर्मचारी किसी भी स्थिति में सऊदी वीजा पर मुहर लगाने और किंगडम के लिए उड़ान भरने में कामयाब हो जाता है तो उसे किंगडम पहुंचते ही गिरफ्तार कर तुरंत वापस भेज दिया जाएगा।
झूठा हुरूब (Huroob)
“झूठे हुरूब” शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब एक कफील/कंपनी अपने कर्मचारी को वेतन का भुगतान ना करने, परेशान करने या कर्मचारी को सेवा के अंत के लाभों से वंचित रखने के उद्देश्य से झूठी हुरूब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।
लेकिन वास्तव में कर्मचारी मौजूद होता है वह भागा नहीं होता और कफील/कंपनी के साथ काम भी कर रहा होता है।
हुरूब की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो क्या करें
यदि झूठी हुरूब दर्ज कराई जाती है तो इकामा धारक को श्रम मंत्रालय की हेल्पलाइन 19911 पर कॉल करके तुरंत संपर्क करना चाहिए।
कर्मचारी अपने देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में भी जा सकता है या कॉल कर सकता है और इसके विषय में सूचित कर सकता है।
इसके अलावा आप लेबर कोर्ट में झूठे हुरूब के खिलाफ केस भी दर्ज करा सकते है।
यदि कर्मचारी (इकामा धारक) अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम होता है और झूठे आरोपों के खिलाफ सबूत प्रदान कर देता है तो श्रम मंत्रालय काफ़िल/कंपनी पर 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना व कुछ अन्य प्रतिबंध लगा सकता है।
इसके अलावा कर्मचारी कफील की अनुमति के बिना अपना कंपनी/काफ़िल भी ट्रांसफर करा सकता है।
हुरूब के कारण लगने वाला दंड
हुरूब साबित होते ही सऊदी अरब में इकामा धारक का रहना गैरकानूनी हो जाता है इसके अलावा कर्मचारी सभी सुरक्षा और आवासीय अधिकार, शेष वेतन और सेवा समाप्ति के लाभ आदि खो देता है।
इसके अलावा कर्मचारी का इकामा, हेल्थ इंश्योरेंस रद्द कर दिया जाता है और बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया जाता है। कुछ महीने डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद किंगडम से फाइनल (खुरुज) भेज दिया जाता है।
पुलिस हुरूब दर्ज वाले इकामा धारक को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होती है। गिरफ़्तारी के बाद कर्मचारी को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। यदि उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों का भुगतान करने के बाद कर्मचारी को फाइनल एग्जिट भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को सभी यात्रा खर्च वहन करना होगा।
यदि इकामा धारक पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो इस स्थिति में अदालत के आदेशानुसार जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। सजा पूरी होने के बाद ही कर्मचारी को निर्वासित किया जाएगा।
हालांकि अगर कर्मचारी हुरूब को हटाने में सफल हो जाता है तो उसे सभी कानूनी अधिकार वापस मिल जाते हैं और उसका फ्रीज अकाउंट और इकामा और हेल्थ इन्शुरन्स आदि वैध हो जाते है। इसके अलावा कर्मचारी फाइनल एग्जिट वीजा के माध्यम से सऊदी अरब को वैध तरीके से छोड़ सकता है।
हुरूब बैन कब शुरू होगा और कब खत्म होगा।
उन प्रवासियों के लिए जिन्हें हुरूब के कारण किंगडम से निर्वासित (खुरुज) कर दिया गया है वे किसी भी प्रकार के वीजा पर दोबारा किंगडम वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए उनकी प्रतिबंध अवधि की समाप्ति तिथि नहीं है।
हालांकि अगर एग्जिट रे-एंट्री वीजा के उल्लंघन के कारण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है तो प्रतिबंध 60 दिनों के बाद या एग्जिट रे-एंट्री वीजा की समाप्ति तिथि से 2 महीने बाद शुरू होगा और बैन 36 महीने (3 साल) बाद खत्म हो जाएगा।
अन्य खाड़ी देशों (GCC) के लिए यात्रा प्रतिबंध
जिन कर्मचारियों को सऊदी अरब से किसी भी कारण से फाइनल एग्जिट (खुरुज) भेज दिया गया है जैसे – इकामा उल्लंघन, ओवर स्टेइंग, काम से अनुपस्थित आदि वे लोग जीसीसी देश में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। हालांकि किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के कारण सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट (खुरुज) भेजे गए लोग जीसीसी देशों में काम नहीं कर सकते हैं।
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