Thursday, April 18, 2024
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सऊदी अरब में हुरूब को कैसे रद्द करें – जवाजात का नया अपडेट

जवाजात ने हुरूब (Huroob) से संबंधित कुछ नए नियम और शर्तें लागू की है। गए नियम में इकामा पर दर्ज हुरूब को हटाने के नए तरीके प्रदान किए गए हैं और पिछले कानून की कुछ खामियों को भी दूर किया है।

नए नियमों के अनुसार एक लाभ जो आप प्राप्त कर सकते हैं वह यह है कि अब आप अपना हुरूब रद्द करा सकते हैं भले ही आपका इकामा समाप्त हो गया हो। 

नियम इस प्रकार हैं…..

कफ़िल/कंपनी के लिए नए हुरूब (Huroob) के नियम

यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अपने कफ़िल/कंपनी से भाग कर काम कर रहा हैं और कफ़ील/कंपनी आपके खिलाफ हुरूब का मामला दर्ज करा देता है। तो नए नियम के अनुसार चूंकि कफील/कंपनी को यह नहीं पता कि आप कहां काम कर रहे हैं अतः कफ़िल/कंपनी के ऊपर कोई जुर्माना या देनदारी नहीं होगी और इसके निम्नलिखित निहितार्थ भी होंगे। 

  • हुरूब फाइल होते ही श्रम मंत्रालय दवारा इकामा धारक का डेटा कफ़िल/कंपनी से अलग कर दिया जाएगा।
  • मंत्रालय के सिस्टम में आपको तब तक फरार माना जाएगा जब तक कि आप या आपके कफ़िल/कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
  • मौजूदा कफील/कंपनी हुरूब दर्ज कराने के 20 दिन के बाद हुरूब को नहीं हटा सकता क्योंकि जवाजात कफील/कंपनी के अबशर से कर्मचारी का डाटा रिमूव कर देगा। अतः उसका कर्मचारी से कोई संबंध नहीं रहेगा।
  • यदि कर्मचारी को कफ़िल/कंपनी ट्रांसफर करने का मौका मिलता है तो नया प्रायोजक/कंपनी/कफ़ील कर्मचारी पर बकाया शुल्क व जुर्माने का भुगतान करेगा।

इकामा ट्रांसफर के माध्यम से हुरूब (Huroob) को रद्द करना

एक बार जब आप को यह पता चलता है की आप के इकामा पर हुरूब दर्ज हो गया है, तो आपके पास एक नया कफील/कंपनी खोजने और अपना इकामा ट्रांसफर करने के लिए 60 दिन का टाइम होगा। 

हुरूब के नए नियम के अनुसार एक बार इकामा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप पिछले कफील से बिना किसी परमिशन या सहयोग के हुरूब को हटवा सकते है। नीचे बताया गया है कि आप यह कैसे कर सकते हैं:

  • किवा (Qiwa) पोर्टल के माध्यम से नया कफील/नियोक्ता इकामा स्थानांतरण अनुरोध भेजें गा।
  • मंत्रालय अनुरोध की जांच करेगा और उसे मंजूरी देगा।
  • मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद इकामा ट्रांसफर रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। 
  • यदि ट्रांसफर प्रक्रिया 2 सप्ताह के भीतर पूरी नहीं होती है तो हुरूब स्थिति वैसे ही रहेगी। 

हुरूब के दौरान खुरूज निहाई (Final Exit) 

जवाजात के नए नियम के अनुसार प्रवासियों को निम्नलिखित परिस्थिति मे हुरूब की स्थिति में फाइनल एग्जिट वीजा (खुरूज निहाई) प्राप्त करने की अनुमति दी गई है:-

  • हुरूब लगने के 60 दिनों के भीतर फाइनल एग्जिट वीजा (खुरूज निहाई) के लिए आवेदन करना होगा। 
  • नए नियम के अनुसार यदि 60 दिन के अंदर आप मंत्रालय के सामने आत्मसमर्पण के देते है और आप पर कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो मंत्रालय आप का खुरूज निहाई इस शर्त पर जारी कर सकता की किंगडम से जाने के बाद आप नए वीजा पर कभी भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं आप पर हुरूब बैन भी नहीं होगा।

क्या होगा यदि आप हुरूब (Huroob) का मुकाबला नहीं करते हैं?

इसके विपरीत यदि आपको हुरूज निहाई नहीं मिलता है या हुरूब लगने के 60 दिनों के भीतर अपना इकामा नए कफील को ट्रांसफर नहीं करा पते है तो श्रम मंत्रालय आपको सऊदी अरब से निर्वासित कर देगा। इस मामले में,

  • अपने आप को डिटेंशन सेंटर में आत्मसमर्पण करना होगा। 
  • आपको हिरासत में रखने के कुछ समय बाद आपके गृह देश वापस भेज दिया जाएगा।
  • 5 साल की अवधि के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

कोर्ट से हुरूब रद्द करवाना

Huroob के बारे में Jawazat का नया फरमान धोखाधड़ी करने वाले कंपनी/कफील के खिलाफ भी सख्ती लागू की गई है जो अपने कर्मचारियों को सेवा के अंत के लाभ (Service Benefits) को देने से बचाने की कोशिश करते हैं।

जैसे – कभी-कभार कंपनी/कफील अपने कर्मचारियों को उनके इकामा की समाप्ति तिथि से कुछ दिन पहले हुरूब दर्ज करा देते हैं कारण सरल है,

आम तौर पर अगर कोई नियोक्ता/कफील आपके खिलाफ हुरूब फाइल करता है तो इसका मतलब है कि आपको एक निश्चित अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण काम से बर्खास्त कर दिया गया है और कंपनी/कफील सेवा के अंत के लाभों (End-of-Service Benefits) का भुगतान नहीं करना चाहता है।

ऐसे मामलों में आप कंपनी/कफील के खिलाफ दुर्भावना का मामला दर्ज करा सकते हैं और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं।

यदि आप कफील के दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करने में सफल हो जाते हैं तो अदालत आपको सभी उचित लाभ प्रदान करेगा। साथ ही आप अपनी पसंद के नए कंपनी/कफील को ट्रांसफर भी ले सकते हैं।

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