सऊदी अरब के स्थानीय मीडिया में छपी खबरों के अनुसार सऊदी कैबिनेट ने मंगलवार को किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद की अध्यक्षता में एक आभासी बैठक के दौरान अंग दान कानून को मंजूरी देदी है।
यह कानून मानव जीवन को संरक्षित करने और उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंगों के हस्तांतरण, प्रत्यारोपण, संरक्षण और विकास के लिए अनुमति देता है या जिनसे मानव अंगों को स्थानांतरित किया जाता है। यह कानून अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है। पढ़े-सऊदी लेबर लॉ के अनुसार सार्वजनिक अवकाश व अन्य छुट्टियाँ
कानून के अनुसार, दाता के शरीर के बारे में किसी भी जानकारी को प्रकट करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह जीवित हो या मृत, कानूनी रूप से निर्धारित मामलों को छोड़कर या यदि कोई न्यायिक प्राधिकरण ऐसा करने का आदेश जारी करता है तभी दाता के विषय में जानकारी दी जा सकती है। कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप SR 500,000 तक का जुर्माने का भी प्रावधान है।
शूरा काउंसिल ने सितंबर 2019 में कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। बाईस साल पहले काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स और काउंसिल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट ने मृतकों के अंगों के दान के स्वीकृति पर फतवा भी जारी किया था। शूरा काउंसिल क्या है पढ़ने के लिए लिंक करें