Tuesday, March 19, 2024
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एक प्रवासी को सऊदी महिला या पुरुष से शादी करने के लिए 16 शर्तें पूरी करनी होगी

सऊदी में शादी करना कोई आसान काम नहीं है। सऊदी कानून में ऐसी कई शर्तें हैं जिन्हें पूरी करनी होती है जिसमें काफी समय लग जाता है। इस लेख मे हम 16 संशोधित शर्तों के विषय मे चर्चा करेंगे जो एक प्रवासी को किसी सऊदी महिला/पुरुष से शादी करने के लिए पूरी करने की आवश्यकता होती है। पढ़े-क्या आप सऊदी अरब में शादी करना चाहते है?
01-गैर-सऊदी महिला से शादी करने के लिए सऊदी पुरुष की उम्र 40 से 65 साल के बीच होनी चाहिए
02- गैर-सऊदी (प्रवासी) पुरुष को सऊदी महिला से शादी करने के लिए सऊदी महिला की आयु 30 से 55 साल के बीच होना चाहिए।
03-सऊदी पुरुषों की मासिक आय कम से कम SR 3,000 होना चाहिए और निवास परमिट के साथ एक वैध परिवार निवास होना चाहिए।
04-जिस महिला से सऊदी पुरुष शादी करना चाहता है, उसकी उम्र कम से 25 साल होनी चाहिए और सभी मामलों में दोनों के बीच उम्र का अंतर 30 साल से अधिक नहीं करना चाहिए ।
05-सऊदी महिलाओं और विदेशी पुरुष के बीच उम्र का अंतर 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए।
06- यदि दंपति अलग हो जाते है या सऊदी पति या पत्नी की मौत हो जाती है, तो गैर-सऊदी दंपति को नौकरी तलाश कर अपने प्रयोजन को स्थानांतरित करना होगा, ऐसी घटना या परिस्थिति में 60 दिनों के भीतर अंतिम निकास प्राप्त करना होता है।
07- यदि सऊदी पुरुष पहले से ही सऊदी महिला से शादी कर चुका है और वह दूसरी शादी गैर-सऊदी महिला से करना चाहता है, तो उसे किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से एक आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उसकी पहली पत्नी बांझ है या अपने सभी घरेलू कार्यों को संभालने में सक्षम नहीं है। दस्तावेज स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
08-सऊदी नागरिक से शादी करने के बाद विदेशी पत्नी को सऊदी नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसके लिए एक कानूनी दस्तावेज पर उम्मीदवार यानी गैर-सऊदी महिला द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
09-सऊदी महिला को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा कि विदेशी व्यक्ति के साथ जिससे वह विवाह कर रही है, शादी के बाद उसके विदेशी पति या उनके बच्चों को सऊदी नागरिकता नहीं दी जाएगी।
10-अगर कोई विदेशी पुरुष पहले ही किसी सऊदी महिला से शादी कर चुका है तो वह दूसरी सऊदी महिला से शादी नहीं कर सकता ।
11-एक विदेशी के पास कानूनी दस्तावेज होने चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उसका अपने गृह देश या सऊदी अरब में कोई अवैध रिकॉर्ड (आपराधिक) नहीं है।
12- विदेशी पुरुष/महिला को यह भी क्लीयरेंस (प्रमाण पत्र) देनी होगी कि उसे कोई संक्रामक या विरासत बीमारी नहीं है।
13-सऊदी महिला उस विदेशी पुरुष से शादी नहीं कर सकती जो विदेश में सेना का सदस्य रहा हो।
14- सऊदी महिला हरूब या सऊदी अरब में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध वाले व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती।
15-विदेशी पुरुष/महिला को सऊदी अरब के पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक सभी जांच करने की अनुमति देनी होगी।
16-विदेशी पुरुष/महिला राज्यविहीन नहीं होने चाहिए और उसके देश द्वारा जारी आईडी कार्ड की वैधता कम से कम 12 महीने होने चाहिए। पढ़े-सऊदी अरब ग्रीन कार्ड निवास परमिट आवेदन प्रक्रिया

स्रोत-सऊदी गज़ट

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