गैर सऊदी (इकामा धारक) जो किंगडम के कानूनी निवासी हैं अब एक ही संपत्ति के मालिक हो सकते हैं ।
संपत्ति का मालिक होने के निम्नलिखित 5 शर्तें पूरी करनी होगी
01- प्रवासी के पास वैध इकामा वैध होना चाहिए।
02- जिस संपत्ति को आप खरीदना चाहते है उसके मूल दस्तावेज की एक प्रति आप के पास उपलब्ध होनी चाहिए।
03- आवेदनकर्ता के नाम पर सऊदी अरब में कोई दूसरी संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
04- संपत्ति मक्का या मदीना में नहीं होनी चाहिए।
05-प्रवासी संपत्ति का उपयोग केवल निवास उद्देश्यों के लिए कर सकता है।
संपत्ति की खरीद के लिए आवेदन कैसे करें?
सऊदी अरब में संपत्ति खरीदने के लिए विदेशी (इकामा धारक) अपने अबशर अकाउंट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा। पढ़े–सऊदी अरब में नमाज के दौरान दुकानें खुली रखने की इजाजत
- अपने Absher अकाउंट में लॉगिन करें https://absher.sa
- “माई सर्विसेज” के ठीक नीचे दिए गए “सर्विस” (Services) टैब पर क्लिक करें।
- दिए गए विकल्पों में से “जनरल सर्विस” (General Services) को चुनें।
- फिर “गैर-सऊदी के लिए संपत्ति के स्वामित्व का अनुरोध करें” (Request Property Owning for Non-Saudis) पर क्लिक करें।
सभी नियमों और शर्तों के साथ एक नया पेज खुलेगा इसे ध्यानपूर्वक पढ़े जिसके तहत एक विदेशी सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकता है।
- “अनुरोध” (Create Request) पर क्लिक करें।
- खरीदने के इच्छुक संपत्ति का विवरण दर्ज करें।
क्या होगा यदि आप का इकामा समाप्त जाता है तो?
आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा यदि आप सऊदी अरब में एक प्रवासी के रूप में एक संपत्ति खरीदते हैं और फिर किसी कारण से आप इकामा का रिनूअल नहीं हो पाता हैं।
अभी तक के कानून के अनुसार किंगडम में संपत्ति के मालिक होने के आधार पर सऊदी हुकूमत आप को इकामा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं देती है। नोट- (जानकारो को माने तो इस विषय मे आने वाले दिनों में सऊदी गवर्नमेंट सकारात्मक कननू लाने वाली है) पढ़े–सऊदी अरब में कारोबार के लिये 20 स्मॉल बिजनेस आइडिया-2021
स्रोत-सऊदी गज़ट