Wednesday, March 27, 2024
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कफाला खत्म होने के बाद सऊदी अरब में नौकरी कैसे बदल सकते है?

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी श्रम मंत्रालय ने 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में कफाला सिस्टम खत्म करने की घोषणा की है। हर कोई यह जानना चाहता है कि कफाला सिस्टम (प्रायोजन प्रणाली) समाप्ति के बाद अपने जॉब/कंपनी को कैसे बदला जा सकता है।

प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों को नौकरी/कंपनी बदलने की अनुमति, अनुबंध और सऊदी श्रम कानून के शर्तों को ध्यान में रखने के बाद दी जाएगी। पढ़े-सऊदी अरब में कारोबार के लिये 20 स्मॉल बिजनेस आइडिया -2021

6 शर्तें के साथ एक प्रवासी नौकरी/कंपनी बदल सकता है

सऊदी अरब में एक प्रवासी कामगार को निम्नलिखित सभी 6 शर्तों का अनुपालन करने के बाद ही अपनी नौकरी बदलने की अनुमति दी जाएगी।

01-वर्कर लेबर सिस्टम के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

02-वर्कर को वर्तमान नियोक्ता के साथ अपना अनुबंध (contract) पूरा करना होगा।

03-वर्कर के पास नोटराइज्ड वर्क अनुबंध (contract) होना जरूरी है।

04-वर्कर को सऊदी अरब में प्रवेश करने के बाद अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ पहला वर्ष पूरा करना होगा।

05-नए नियोक्ता को नौकरी की पेशकश Qiwi प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 

06-नोटिस अवधि के दौरान वर्तमान नियोक्ता को इस्तीफा जमा करना होगा। 

ट्रांसफर रिक्वेस्ट के लिए नये नियोक्ता को 5 शर्तो पालन करना होगा

नए नियोक्ता को प्रवासी कर्मचारी के ट्रांसफर का अनुरोध के लिए निम्नलिखित 5 शर्तों का पालन करना होगा। जो इस प्रकार है;

01 -नियमों के अनुसार नियोक्ता नया वीजा प्राप्त करने की योग्यता रखता हो।

02-नये नियोक्ता को Qiwa प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा के लिए आवेदन करना होगा।

03-नियोक्ता वेज प्रोटेक्शन सिस्टम गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए।

04-अनुबंधों का दस्तावेजीकरण और डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। 

05-स्व-मूल्यांकन कार्यक्रम (Self-Assessment program)के नियंत्रणों के अनुरूप होना चाहिए। पढ़े-GOSI सऊदी अरबीया, सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

निम्नलिखित 8 मामलों में प्रवासी बिना शर्त ट्रांसफर ले सकते हैं

सऊदी श्रम मंत्रालय ने 8 मामलों को विस्तार से बताया है जिसके तहत एक विदेशी कामगार/वर्कर अपना अनुबंध पूरा करने से पहले ही नौकरी बदलने के लिए पात्र है।

01-सऊदी अरब में प्रवेश के 3 महीने के भीतर नियोक्ता द्वारा नोटरीकृत वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में।

02-नियोक्ता द्वारा लगातार 3 महीनों तक वेतन देने में असफल रहने की स्थिति में।

03-यदि नियोक्ता (Employer) अनुपस्थित है, जैसे यात्रा, पंजीकरण, मृत्यु या किसी अन्य कारण से।

04-यदि वर्क परमिट या इकामा समाप्त हो गया हो और नियोक्ता रिन्यूअल कराने में असफल हो।

05-यदि कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों को वाणिज्यिक कवर अप रिपोर्ट किया जाता है (जैसे कोई व्यवसाय सऊदी के नाम से पंजीकृत और उसे किसी प्रवासी द्वारा चलाया जाता है)

06-यदि किसी प्रवासी कामगार को मानव तस्करी द्वारा लाया गया हो।

07-यदि नियोक्ता श्रम न्यायालय की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है।

08-यदि वर्तमान नियोक्ता अपने कर्मचारी को रिलीज करने के लिए सहमत हैं।

 

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