Saturday, July 27, 2024
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कफाला सिस्टम खत्म होने के बाद मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

सऊदी अरब का श्रम सुधार पहल (LRI) आधिकारिक रूप से रविवार, 14 मार्च 2021 से लागू हो गया है यानी कफाला सिस्टम खत्म हो गया है। 

मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) द्वारा उपयोगकर्ता गाइड से संबंधित कुछ अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। पढ़े-सऊदी अरब में श्रम सुधारों की शुरुआत,14 मार्च 2021 से कफाला सिस्टम समाप्त हो जायेगा

एग्जिट री-एंट्री वीजा

मंत्रालय के अनुसार नियोक्ता के पास अपने प्रवासी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत एग्जिट री-एंट्री वीजा आवेदन इनकवारी के लिए 10 दिनों की अवधि होगी। यदि नियोक्ता समय सीमा (10 दिनों) के भीतर जवाब नहीं देता है, तो कामगार इस समय सीमा के समाप्ति से पांच दिनों के भीतर 30 दिनों के लिए एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी कर सकेगा।

इसके साथ ही नियोक्ता के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वर्कर सिंगल या मल्टीपल एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी नहीं कर सकेगा। पढ़े-सऊदी वर्क वीजा स्टैम्पिंग स्थिति ऑनलाइन जांच करें

मंत्रालय के अनुसार नियोक्ताओं को प्रवासी कर्मचारियों द्वारा जारी एग्जिट री-एंट्री वीजा रद्द करने की अनुमति नहीं है।

मंत्रालय के मुताबिक नियोक्ता अभी भी अपने प्रवासी कर्मचारियों के लिए पहले की तरह ही एग्जिट री-एंट्री वीजा जारी कर सकेगा।

फाइनल एग्जिट वीजा

फाइनल एग्जिट वीजा (खुरूज निहाई) के बारे में मंत्रालय गाइड में कहा गया है कि यह सेवा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए भी उपलब्ध होगी।

नए नियमों के मुताबिक नियोक्ता के पास फाइनल एग्जिट वीजा (खुरूज निहाई) जारी करने के लिए कर्मचारी के अनुरोध पर इनकवारी के लिए 10 दिन की अवधि होगी, और यदि 10 दिनों के भीतर नियोक्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो प्रवासी कामगार फाइनल एग्जिट वीजा (खुरूज निहाई) जारी कर सकता है, वीजा की वैधता जारी होने की तारीख से 15 दिन होगी। पढ़े-सऊदी अरब में श्रमिकों को प्रोफेशनल वेरिफिकेशन परीक्षा पास करना अनिवार्य

मंत्रालय ने स्पष्ट किया यदि एक प्रवासी श्रमिक अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान किंगडम को स्थायी रूप से छोड़ देता है, तो उसे स्थायी रूप से सऊदी अरब लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह इस स्थिति में है आवेदक एग्जिट री-एंट्री वीजा प्राप्त करता है और रोजगार अनुबंध की शेष अवधि को पूरा करने के लिए वीजा की समाप्ति से पहले किंगडम में वापस नहीं आता है।

जॉब मोबिलिटी सर्विस

मंत्रालय यह निर्धारित करता है कि प्रवासी कामगार से सेवाएँ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को पिछले तीन महीनों में 80% से कम की दर से मजदूरी संरक्षण कार्यक्रम के प्रावधानों का पालन करना होगा।

इसके अलावा रोजगार अनुबंध का 100% रोजगार का दस्तावेजीकरण होना चाहिए और स्व-मूल्यांकन कार्यक्रम (Self-Assessment program) की प्रतिबद्धता का कम से कम 80% अनुमोदित आंतरिक कार्य विनियमन के अनिवार्य आवेदन के साथ होना चाहिए। पढ़े-कफाला खत्म होने के बाद सऊदी अरब में नौकरी कैसे बदल सकते है?

केवल उन प्रवासी श्रमिकों को जो श्रम कानून के अधीन व्यवसायों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपनी सेवाओं को किसी अन्य नियोक्ता को स्थानांतरित करने की अनुमति होगी। दूसरी और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी को किंगडम में अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम 12 महीने पूरे होने चाहिए। ट्रांसफर से संबंधित कोई अन्य अनुरोध लंबित नहीं होना चाहिए।

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