Saturday, July 27, 2024
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स्वरोजगार करने वाले प्रवासियों पर SR 50,000 का जुर्माना-Jawazat

सऊदी अरब के पासपोर्ट महानिदेशालय (Jawazat) ने चेतावनी दी है कि जो प्रवासी फ्रीलांसर यानी आजाद रूप से या इकामा ट्रांसफर के बिना अपने लिए (पार्ट टाइम) काम करते हैं उन्हें छह महीने की जेल और SR 50,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

जवाजात द्वारा जारी बयान के अनुसार सेल्फ एम्पलाई (आजाद) प्रवासी को जेल की सजा काटने और जुर्माना भरने के बाद ही निर्वासित (फाइनल एग्जिट) भेजा जाएगा। पढ़े-

स्व-नियोजित (आजाद) प्रवासी कौन हैं?

01- सेल्फ एम्पलाई या (आजाद) वे प्रवासी हैं जो बिना किसी व्यावसायिक पंजीकरण के अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ब्यूटीशियन आदि।

02- सेल्फ एम्पलाई प्रवासी वे हैं जो किसी सऊदी व्यक्ति के नाम से व्यवसाय चला रहे हैं लेकिन वास्तव में वे व्यवसाय के मालिक नहीं हैं। यह एक प्रकार का कवर-अप व्यवसाय है जो सऊदी अरब में अवैध है। किंगडम मे काम करने का कानूनी तरीका SAGIA का लाइसेंस प्राप्त कर अपना कारोबार करना है।

03- यदि कोई प्रवासी (खार्जी) इकामा ट्रांसफर के बिना किसी अन्य नियोक्ता (कंपनी/कफील) के लिए काम करते हैं तो यह सऊदी कानून के अनुसार अवैध है। 

04- यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी इकामा धारक सऊदी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है अतः यह अवैध गतिविधि के श्रेणी में नहीं आता है। 

सजा क्या है?

स्वरोजगार (आजाद) कार्य करने वाला कोई भी प्रवासी निम्नलिखित दंड के अधीन होगा;

  • SR 50,000 जुर्माना
  • 6 महीने की जेल
  • निर्वासन/खुरुज (फाइनल एग्जिट)

जवाजात द्वारा जारी ट्वीट का उद्देश्य नियमों और विनियमों के विषय में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। 

Jawazat ने आम जनता से आग्रह किया है श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट करें….. मक्का और रियाद के लिए नंबर है 911 और किंगडम के बाकी हिस्सों के लिए 999 पर कॉल कर रिपोर्ट दर्ज करा सकते है।

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